विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने इस बार पर ‘स्वास्थ्य का अधिकार’ दिया
उस कानून के लागू होने पर किसी भी अस्पताल के डॉक्टर एचआइवी संक्रमित मरीजों के इलाज से इन्कार नहीं कर पाएंगे। पीड़ितों को इलाज से इन्कार करने पर एक लाख रुपये जुर्माना व जेल की सजा का प्रावधान है। मौजूदा समय में अस्पतालों द्वारा इलाज से इन्कार करने पर शिकायत करने का कोई प्रावधान नहीं है।उम्मीद है कि एक दिसंबर को के दिन नए कानून को लागू करने के लिए अधिसूचना जारी होगी। इसके बाद सभी अस्पतालों में एक अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है, जिनसे पीड़ित इलाज नहीं होने पर शिकायत कर सकते हैं। वह संबंधित अधिकारी शिकायत की जांच कर कार्रवाई के लिए अधिकृत होगा।
