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Wednesday, December 20, 2017

संपत्ति की खरीद-बिक्री को आधार से लिंक करना अनिवार्य नहीं है।

ग्रामीण विकास मंत्रलय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी है कि रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 के प्रावधानों के तहत संपत्ति की रजिस्ट्री के समय वह आधार को उससे जोड़ने के संबंध में संपत्ति खरीददार और विक्रेता से उसकी अनुमति ले। यह जानकारी शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दी।